उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अलग अलग योजनाए निकाली जा रही है, इन योजना के लिए पात्र की तलाश की जा रही है। इन पात्रो की तलाश के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान और वार्ड के पार्षद की मदद ली जा रही है।
अगर किसी दिव्यांगजन के पास 110 वर्ग फ़ीट जगह दुकान बनाने के लिए उपयुक्त जगह मैं है तो सरकार उन दिव्यांगजनों को 20000 रुपए दिए जायगे दुकान बनाने के लिए। इनमे 15000 रूपए चार फीसदी की दर पर दिए जायगे और 5000 रुपए बतौर अनुदान दिए जायगे।
और जो दुकान का सञ्चालन करना चाहता है उसे सरकार 10000 रूपये दिए जायगे।
जिसमे 7500 रूपए चार फीसदी ब्याज दर पर दिया जयेगा।
और 2500 रूपए बतौर अनुदान दिया जायेगा।
जो व्यक्ति इच्छुक है तो http://divyangjandukan.upsdc.gov.in/ पर क्लिक कर के आवेदन कर सकते है।
आवेदन पत्र की Original Document जिले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यलय मैं जमा करना होगा।
योजना का लाभ
योजना का लाभ सिर्फ़ 18 से 60 के लोगो को ही मिलेगा और जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए
और न ही किसी आर्थिक मामले मैं कोई सजा मिली हो और कोई सरकारी धन राशि देय न हो।
दस्तावेज
- आवेदक की दिव्यांगत प्रदर्शित फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- डॉक्टर द्वारा दिव्यांगत प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- एक ग्रांटर
- निर्वचन कार्ड, राशन कार्ड या UDI कार्ड
- Nationalised बैंक अकाउंट
दिव्यांगजनों की शादी और पुरस्कार योजना
दिव्यांगजनों की शादी के लिए इस योजना के तहत लड़के को 15000 रूपए और लड़की को 20000 रूपए
और दोनों के दिव्यांग होने की दशा मैं 35000 रूपए
इसके लिए गत वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष करने वाले दिव्यांगजनों को http://www.divyangjandukan.upsdc.gov.in/ पर जा कर आवेदन कर सकते है।
दस्तावेज
- आवेदन के लिए नीवनतम फोटो जिसमे दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित हो रही हो।
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाती प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक मैं सयुंक्त खाता
- अधिवास का पत्र
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- आवेदन की Original Copy जमा करवानी होगी
Age Limit
शादी के वक़्त युवक की आयु 21 - 45 और युवती की आयु 18 से 45 के बीच होनी चाहिए।
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